जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ मुंबई ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र से लापता हुई 17 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने मुंबई के नाला सोपारा से बरामद किया। पुलिस ने बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, जबकि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
घर से लापता हुई थी 17 साल की नाबालिग
पुलिस के अनुसार, 20 सितंबर 2026 को पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि 17 सितंबर की रात परिवार खाना खाने के बाद सो गया था।
अगली सुबह 18 सितंबर को जब परिजन उठे तो बालिका कमरे में नहीं मिली। परिवार ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान परिजनों को संदेह हुआ कि अजय पुरी नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
मुखबिर और तकनीकी मदद से मुंबई में मिला सुराग
परिजनों की रिपोर्ट पर पत्थलगांव थाने में अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस बालिका की तलाश और आरोपी की पतासाजी में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना, तकनीकी टीम की मदद और परिजनों के सहयोग से पता चला कि आरोपी मुंबई के नाला सोपारा में है और बालिका भी उसके साथ मौजूद है।
विशेष टीम मुंबई रवाना,
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव थाने से विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम को बालिका की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुंबई भेजा गया।
पुलिस टीम ने लगातार पतासाजी करते हुए 27 अक्टूबर 2026 को बालिका को आरोपी अजय पुरी के कब्जे से बरामद कर लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया। पुलिस ने बालिका को सुरक्षित संरक्षण में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
पीड़िता के बयान के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं
पुलिस के मुताबिक, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। इसमें बालिका ने बताया कि आरोपी अजय पुरी से उसका परिचय वर्ष 2024 में हुआ था। आरोप है कि आरोपी शादी का आश्वासन देकर उससे संपर्क बनाए रखता था और अलग-अलग अवसरों पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था।
पीड़िता ने बताया कि 18 सितंबर 2026 को आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने मुंबई ले गया था, जहां दोनों रह रहे थे। पीड़िता के बयान और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में BNS की धारा 64(2)(एम), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गईं। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। इसके बाद नाबालिग बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
आरोपी अजय पुरी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा
पुलिस के अनुसार, पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय पुरी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
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