रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में सिगरेट पिलाने से इनकार करने पर ऑटो चालक से मारपीट का मामला सामने आया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Raipur Latest News, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई थाना (Khamtarai Police Station) क्षेत्र में सिगरेट पिलाने से इनकार करने पर एक ऑटो चालक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। भनपुरी स्थित न्यू आनंद नगर इलाके में हुई इस घटना में ऑटो चालक भूषण तारक ने मोहल्ले के लालू पटेल पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर खमतराई थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज होने की जानकारी मिली है।
जानकारी के अनुसार, घटना 3 नवंबर 2026 की रात करीब 9 बजे की है। पीड़ित भूषण तारक न्यू आनंद नगर, सैधवार तालाब, भनपुरी इलाके का रहने वाला है और ऑटो चलाकर अपना जीवनयापन करता है। घटना वाले दिन वह अपने दादी के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम भनपुरी मंच के पास आयोजित किया गया था।
सिगरेट पिलाने से इनकार करने पर शुरू हुआ विवाद
पीड़ित भूषण तारक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय मंच के पास उसकी मुलाकात मोहल्ले में रहने वाले लालू पटेल से हुई। इस दौरान लालू पटेल ने उससे सिगरेट पिलाने के लिए कहा।
भूषण ने जवाब दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह सिगरेट नहीं पिला सकता। आरोप है कि इसी बात को लेकर लालू पटेल नाराज हो गया और भूषण के साथ गाली-गलौज करने लगा।
शिकायत के मुताबिक, भूषण ने आरोपी को गाली देने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपी ने कथित तौर पर भूषण को जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी।
हाथ-मुक्कों और नाखून से हमला करने का आरोप
भूषण तारक का आरोप है कि लालू पटेल ने उसके साथ हाथ-मुक्कों और नाखून से मारपीट की। इस दौरान जब भूषण ने खुद को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने अपने पास रखी किसी वस्तु से उसके कंधे के पास हमला कर दिया।
मारपीट के कारण पीड़ित के हाथ, गर्दन, चेहरे और पैर में चोट आने की बात शिकायत में कही गई है। शिकायत में आशंका जताई है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है।
दो लोगों के सामने हुई घटना
पीड़ित ने अपनी शिकायत में सोनू दास और हरीश तारक का नाम भी बताया है। उसके अनुसार, दोनों ने घटना को देखा और सुना है।
शिकायत में दर्ज इन नामों के आधार पर पुलिस घटना से जुड़ी परिस्थितियों और आरोपों की जांच कर रही है।
खमतराई थाने में दर्ज हुई एफआईआर
मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने लालू पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।
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