Raipur News: मोवा अनुपम हॉस्पिटल पर रायपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन, इस लापरवाही पर ठोका 30 हजार का जुर्माना

रायपुर के मोवा स्थित अनुपम हॉस्पिटल पर मेडिकल वेस्ट सामान्य कचरे में मिलाने के मामले में नगर निगम ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया रायपुर के मोवा स्थित अनुपम हॉस्पिटल पर नगर निगम ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Raipur Latest News, रायपुर। राजधानी रायपुर में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में लापरवाही बरतने के मामले में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 9 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आदर्श नगर मोवा स्थित अनुपम हॉस्पिटल (Anupam Hospital) मल्टी स्पेशलिटी सेंटर पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अस्पताल द्वारा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के दौरान सामान्य कचरे में मेडिकल वेस्ट मिलाकर दिए जाने का मामला सामने आने के बाद निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई की। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जानकारी के अनुसार, रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 9 अंतर्गत आदर्श नगर मोवा में ओम शांति स्कूल के पीछे स्थित अनुपम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर अनियमितता सामने आई। निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम को जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में सामान्य कचरे के साथ मिलाकर दिया जा रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई की।

अस्पताल प्रबंधन से मौके पर वसूला जुर्माना

रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के आदेश और जोन क्रमांक 9 के जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अस्पताल की संचालिका डॉ. नम्रता सिरमौर को मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। निगम की टीम ने अस्पताल प्रबंधन पर 30 हजार रुपये का ई-जुर्माना लगाया।

कार्रवाई के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर दिए जाने की पुनरावृत्ति होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल वेस्ट का अलग निस्तारण क्यों जरूरी?

अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण बेहद जरूरी है। इस्तेमाल की गई चिकित्सा सामग्री, संक्रमित वस्तुएं और अन्य जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट यदि सामान्य कचरे में मिल जाएं, तो सफाई कर्मचारियों और कचरा संग्रहण से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत स्वास्थ्य संस्थानों को जैव-चिकित्सकीय कचरे का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पृथक्करण, संग्रहण और निस्तारण सुनिश्चित करना होता है। सामान्य घरेलू कचरे के साथ ऐसे अपशिष्ट को मिलाना सुरक्षित कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

लापरवाही दोहराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

नगर निगम की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संस्थानों में कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों के पालन को लेकर लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। अनुपम हॉस्पिटल प्रबंधन को भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे से अलग रखने की चेतावनी दी गई है। अस्पताल को भविष्य में ऐसी अनियमितता दोबारा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।