CG राशन कार्डधारक ध्यान दें! बायोमेट्रिक फेल होने पर भी मिलेगा राशन

CG राशन कार्डधारक ध्यान दें! बायोमेट्रिक फेल होने पर भी मिलेगा राशन

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राहियों (Ration Card Holder) के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। यदि किसी हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो भी वह नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकता है। रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को राशन नहीं मिल सकता।

खाद्य विभाग के अनुसार, बुजुर्गों और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी का सामना करने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान है।

फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी राशन लेने की सुविधा

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण की व्यवस्था को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण प्रणाली में वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।

यदि किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार दूसरे माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा हो सकती है।

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने से पात्र हितग्राही को राशन नहीं मिल सकने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है।

बुजुर्गों के लिए नॉमिनी की व्यवस्था

खाद्य विभाग के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बुजुर्गों सहित ऐसे हितग्राहियों के लिए विशेष रूप से वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, जिन्हें फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में कठिनाई होती है।

ऐसे मामलों में पात्र हितग्राही नियमानुसार नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में आने वाली परेशानी के बावजूद पात्र हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराना है।

ओटीपी के जरिए भी हो सकता है प्रमाणीकरण

खाद्य नियंत्रक ने बताया कि नॉमिनी के अलावा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की भी व्यवस्था है। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण करके राशन प्राप्त करने की सुविधा हो सकती है। हालांकि, खाद्य विभाग के स्पष्टीकरण में ओटीपी प्रमाणीकरण की विस्तृत प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

अधूरी जानकारी से भ्रम न फैलाने की अपील

खाद्य नियंत्रक ने कहा है कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी भ्रामक और अधूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। खाद्य नियंत्रक के अनुसार, इन व्यवस्थाओं की सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा न हो।

पात्र हितग्राहियों के लिए जरूरी जानकारी

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण के दौरान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर पात्र हितग्राहियों के लिए दूसरे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में नियमानुसार नामांकित व्यक्ति अथवा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त किया जा सकता है। विभाग ने दोहराया है कि केवल फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के आधार पर किसी पात्र हितग्राही को राशन नहीं मिल सकने का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।