Balod Crime News, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में रनचिरई पुलिस (Ranchirai Police) ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराध दर्ज होने के बाद 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग को कस्टडी में लिया गया है।
BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, रनचिरई थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत पर अपराध क्रमांक 136/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 70(2), 137(2) और 127(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
दो आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में
विवेचना के दौरान रनचिरई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को कस्टडी में लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
- गितेश्वर साहू (19 वर्ष), निवासी ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद
- चंद्रशेखर साहू (18 वर्ष), निवासी ग्राम परसदा, थाना रनचिरई, जिला बालोद
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
बालोद पुलिस ने की नागरिकों से अपील
बालोद पुलिस ने आम नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
